कम उम्र रहने के कारण लाभ से वंचित है छात्राए
कम उम्र रहने के कारण लाभ से वंचित है छात्राए
- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत श्रमिकों की अविवाहित बेटियों को आर्थिक सहायता देने के लिए लागू ये योजना बनायी गई है।
- लेकिन उम्र की शर्तो के कारण बटियां इससे वंचित रह जाती हैं।स्थिति यह है कि योजना लागू होने के बाद अब तक 10 फीसदी बेटियों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष 26 जनवरी को इस योजना की घोषणा की थी।
- इसके लिए लगभग दो हजार आवेदन आए, मिली तो केवल 148 बेटियों को योजना का लाभ दिया जा सका है।
- योजना का लाभ उठाने से वंचित
दो बच्चियों को 20-20 हजार, 10वीं पास होना अनिवार्य
- योजना में पंजीकृत श्रमिकों की दो बच्चियों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी थी।
- इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष छह महीने रखी गई है।
- बच्ची का 10वीं पास होना अनिवार्य है।
- छात्राओं का कहना है कि इसका बड़ा कारण आयु बंधन है।
- इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किसी भी च्वाइस सेंटर से अथवा कार्यालय श्रम विभाग के माध्यम से किया जा सकताहै|
- मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना को लेकर श्रमिकों में उत्साह है।
- मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरुप इस योजना में आयु बंधन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
- अध्यक्ष, भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल।

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